पंजाब और हरियाणा में कोयले से चल रहे थर्मल प्लांटों में सुरक्षा के मापदंडों पर दोनों राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का हवाला देते हुए ये नोटिस जारी किया है जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट ने थर्मल प्लांटों की सुरक्षा को लेकर विशेष गाइड लाइन जारी की थी।
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई चार अप्रैल को निर्धारित की है। और दोनों राज्यों से इस पर विस्तृत व्योरा मांगा है।