पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एसएएस नगर स्थित शौर्य सिटी में रह रहे लोगों की बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते पंजाब के स्थानीय निकाय एवं टाउन प्लानर विभाग के निदेशक और शौर्य बिल्डर्स को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि शौर्य सिटी अप्रूव्ड कालोनी होने के बावजूद यहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
याचिका में आगे कहा गया है कि इस संबंध में कई बार बनूड़ की म्यूनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और स्थानीय निकाय विभाग को इस संबंध में शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है।
याचिका में कहा गया है कि शौर्य बिल्डर्स को भी इस संबंध में सूचित किया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए नोटिस जारी कर दिया है।