हाईकोर्ट बोला- लंबी हिरासत जमानत का अकेला आधार नहीं
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 1.37 करोड़ से अधिक मनोदैहिक गोलियों की बरामदगी से जुड़े एनसीबी मामले में आरोपी की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि केवल लंबी हिरासत पहले खारिज हो चुकी जमानत याचिका पर दोबारा विचार का पर्याप्त आधार नहीं है।
मामला दिसंबर 2024 में एनसीबी, अमृतसर द्वारा दर्ज किया गया था। जांच में अल्प्राजोलम, ट्रामाडोल और जोल्पिडेम युक्त 1.37 करोड़ गोलियां और करीब 5,772 किलोग्राम सामग्री बरामद होने का आरोप है। आरोपी की पहली जमानत याचिका फरवरी 2026 में खारिज हो चुकी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका भी वापस ले ली गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि दूसरी जमानत के लिए परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव जरूरी है, जो इस मामले में नहीं दिखा।