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पेपर लीक मामले में आरोपी नीतिश की जमानत याचिका खारिज

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चंडीगढ़। हरियाणा एसएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर पेपर लीक मामले में जिला अदालत ने राजस्थान निवासी आरोपी नीतिश (24) की जमानत याचिका को शुक्रवार खारिज कर दिया। आरोपी को बीते 5 दिसंबर को गिफ्तार किया गया था। आरोपी इंडस्ट्रियल एरिया फेज-3 के प्लॉट नंबर 153 स्थित मैप्पल टेक कंप्यूटर लैब में मैनेजर था।
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पुलिस ने अदालत में बताया था कि आरोपी ने पुुलिस पूछताछ में खुलाया किया था कि राकेश, मंजीत, सुनील रतू और अजय मैप्पल टेक कंप्यूटर लैब के मालिक हैं। उन्होंने ही उसे लैब के केयरटेकर के रूप में नियुक्त किया था। इस लैब में ऑनलाइन परीक्षा कराई जाती है। चार दिसंबर को आरोपी की कॉल रिकॉर्डिंग में सामने आया था कि उसकी राकेश के साथ बात हुई थी। आरोपी ने फोन पर कहा था कि वह चंडीगढ़ परीक्षा सेंटर से संबधित उम्मीदवारों की सूची भेज रहा है। सभी को मैप्पल टेक कंप्यूटर लैब में कॉल करने के लिए कहा। उसके बाद कंप्यूटर लैब में परवीन, रोहित, अमित, दीपिका, कपिल, अनुदीप, अजय, अमित, संदीप, कपिल देव, परवेश आदि उम्मीदवारों को बुलाया। रात में राकेश कुमार ने फिर से मोबाइल पर कॉल किया और खुलासा किया कि सुबह परीक्षा प्रश्न पत्र अरेंज नहीं हुए हैं, लेकिन शाम की शिफ्ट के लिए प्रश्न पत्र मिल गए हैं। उसने कहा कि वह सुबह प्रश्न पत्र ले आएगा। इस दौरान सभी उम्मीदवारों को लैब में रोककर रखना। उसके बाद आरोपी को मंजीत का भी प्रश्नपत्र को लेकर फोन आया था। पुलिस ने लैब पर छापा मारा। 13 उम्मीदवारों के बयान दर्ज किए गए। उन्होंने अपने बयान में खुलासा किया कि 4 दिसंबर को उन्हें नीतीश का फोन आया, जिन्होंने उन्हें मैप्पल टेक कंप्यूटर लैब में पहुंचने को कहा। रात में सभी लैब में पहुंचे थे, जिसके बाद राकेश ने उन्हें कहा था कि शाम की शिफ्ट केे पेपर उपलब्ध होंगे सुबह की शिफ्ट के नहीं हो पाएंगे।
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