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9 हजार जेबीटी अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से झटका

Fri, 13 Mar 2015 10:57 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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हरियाणा में जेबीटी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होकर सफल हुए नौ हजार अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है। मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पात्रता परीक्षा पास इन अभ्यर्थियों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि उनके दस्तावेजों की वेरिफिकेशन के बगैर नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जा सकते।
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हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा के परिणाम पर रोक हटाते हुए परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया था कि परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की वेरिफिकेशन के बगैर उन्हें नियुक्ति पत्र जारी न किए जाएं।

इस बीच अनेक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अर्जियां दायर कर नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की थी। अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया था कि वेरिफिकेशन तक वह बगैर वेतन के भी काम करने को तैयार हैं।
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उनकी दलील दी थी कि वेरिफिकेशन में समय लग सकता है, ऐसे में वे नियुक्ति पत्र का इंतजार कब तक करें। हाईकोर्ट ने यह सभी अर्जियां शुक्रवार को खारिज कर दीं। और कहा कि बगैर वेरिफिकेशन के नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएं। इसके साथ ही हरियाणा सरकार को वेरिफिकेशन के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है।

यह है मामला
साल 2010 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आई थी। असल अभ्यर्थियों की जगह फर्जी व्यक्ति परीक्षा में शामिल हुए थे। यह बाद में जेबीटी शिक्षक के तौर पर भर्ती किए गए। हाईकोर्ट में शिक्षक पात्रता परीक्षा की जांच के लिए याचिका दायर हुई थी।

हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच हुई तो पता चला कि परीक्षा में बैठे व्यक्तियों के अंगूठों के निशान और हस्ताक्षर असल अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर व अंगूठों के निशान से भिन्न हैं। यह मामला अब भी विचाराधीन है। इसी बीच सरकार ने साल 2012 में नौ हजार जेबीटी शिक्षकों की नई भर्ती निकाली।

हाईकोर्ट में अन्य याचिका दायर हुईं। कहा गया कि इस भर्ती में अभ्यर्थियों की प्रमाणिकता सुनिश्चित बनाई जाए, क्योंकि सरकार ने भर्ती के लिए अंगूठों के निशान लेने की शर्त ही हटा दी। ऐसे में हाईकोर्ट ने नौ हजार जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी थी।

साथ ही अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट की ओर से बाद में परिणाम घोषित करने का निर्देश दे दिया गया, लेकिन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी न करने को कहा गया। इसी पर अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की थी।
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