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मोहालीः साढ़े चार साल पुराने गुरजंट सिंह हत्याकांड में नौ लोगों को उम्रकैद

Sat, 13 Oct 2018 12:49 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब)
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सांकेतिक तस्वीर
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मोहाली के गांव कंबाला में साढ़े चार साल पुराने गुरजंट सिंह जंटा हत्याकांड मामले में जिला अदालत ने दोषी नौ लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 23 हजार जुर्माना लगाया गया है। दोषियों में कुलदीप सिंह, सुखप्रीत सिंह, दिलबीर सिंह, कमलदीप सिंह, गगनदीप सिंह, सारे निवासी गांव धर्मगढ़, गुरसेवक सिंह, हरप्रीत सिंह, रूपिंदर सिंह और गौरव पटियाला शामिल है।

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 सभी आरोपियों को धारा 302 (हत्या) के तहत उम्रकैद, धारा 341 (किसी को रास्ते में गलत तरीके से रोकना) एक महीने की सजा, धारा 148 (दंगों, घातक हथियार से सशस्त्र) के तहत एक वर्ष और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत छह महीने की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला सेशन जज मोनिका गोयल की अदालत ने सुनाया है।

जानकारी के मुताबिक यह मामला सात जुलाई 2014 को गांव कंबाला के पास स्थित सर्विस स्टेशन का है। गांव स्याऊं निवासी गुरजंट सिंह जंटा अपने दोस्त मेजर सिंह के साथ सर्विस स्टेशन पर कार की सर्विस करवाने गया था। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते कारों में सवार युवकों ने तेजधार हथियारों से उन पर कातिलाना हमला कर दिया था। जिसमें गुरजंट गंभीर रूप से घायल हो गया था। हमले के बाद सारे आरोपी मौके से फरार हो गए थे। 
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घायलों को पीजीआई चंडीगढ़ ले गया गया। जहां गुरजंट सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सोहाना थाने की पुलिस ने मृतक के दोस्त मेजर सिंह निवासी कंबाला के बयानों पर आईपीसी की धारा 302, 341, 506, 34, 148, 149 व असला एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने कुलदीप सिंह उर्फ दीपा, सुखप्रीत सिंह उर्फ रोडा, दलबीर सिंह उर्फ दलजीत, कमलदीप उर्फ कमल, गगनदीप सिंह उर्फ लाडा सारे निवासी गांव धर्मगढ़, गुरसेवक सिंह निवासी गांव झयूरेहडी, हरप्रीत सिह निवासी गांव बाकरपुर, रुपिदंर सिंह निवासी लांडरां व गौरव पटियाला निवासी गांव खुड्डा अलिशेर चंडीगढ़ को गिरफ्तार किया था। पुलिस कार्रवाई के दौरान हरप्रीत सिंह, रुपिंदर सिंह व गौरव पटियाला को पहले क्लीन चिट दे दी थी। 

बाद में अदालत ने तीनों को केस में शामिल कर लिया था। गौरव पटियाला अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहीं सजा सुनाए जाने के बाद सारे आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

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