सेक्टर-10 कोठी पर बम ब्लास्ट मामले में चालान पेश करने के लिए अदालत से मांगा समय
संवाद न्यूज एजेंसी
चंडीगढ़। एनआईए ने सेक्टर-10 की कोठी नंबर 575 पर हुए हैंड ग्रेनेड हमले के मामले में पकड़े गए तीसरे आरोपी अभिजोत सिंह उर्फ बब्बी के खिलाफ अदालत से जांच के लिए 90 दिनों की और मांग की। जिसे अदालत ने मंजूर कर दिया। अब एनआईए के पास चालान पेश करने के लिए 90 दिन की और मोहलत मिल गई है। वीरवार को आरोपी अभजोत को गुरदासपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया। आरोपी तीन महीने से जेल में है। इस हमले में मुख्य आरोपी रोहन मसीह और विशाल मसीह पहले ही जेल में बंद हैं। वहीं एनआईए की जांच में सामने आया कि अभिजोत ने बम धमाके की साजिश में जरूरी सामान मुहैया कराया था। उसका नाम पंजाब के कई अन्य धमाकों में भी सामने आ चुका है। पिछले साल गुरदासपुर की पुलिस चौकी और बटाला थाने में हुए बम हमलों में भी उसकी भूमिका रही थी।
11 सितंबर 2024 को रोहन और विशाल मसीह ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी हैप्पी पासिया और रिंदा के इशारे पर सेक्टर-10 में ग्रेनेड फेंका था। दोनों आरोपी सेक्टर-43 बस स्टैंड से ऑटो में आए और वारदात के बाद उसी ऑटो में भाग गए थे। इस मामले में पहले ऑटो चालक पकड़ा गया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर अदालत के आदेश पर उसे रिहा कर दिया गया। जबकि मास्टरमाइंड हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा और हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासियां की गिरफ्तारी नहीं हुई है। रिंदा पाकिस्तान में छिपा है और उसे आतंकी घोषित किया जा चुका है।