अमृतपाल सिंह के 11 साथियों को न्यायिक हिरासत में भेजा
बाबा बकाला साहिब की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फ्सर्ट क्लास (जेएमआईसी) की अदालत ने वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के 11 साथियों को अगले 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद गुरुवार को डीएसपी हरकृष्ण सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टुकड़ी इन्हें अदालत में पेश करने के लिए लाई थी। जहां कोर्ट परिसर में आरोपियों को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया।
एडवोकेट बिक्रमजीत सिंह बाठ ने बताया कि वह अदालत में शिरोमणि अकाली दल की तरफ से केस की पैरवाई करने के लिए पेश हुए थे। जबकि एडवोकेट शुक्रगुजार सिंह ने अमृतपाल सिंह के तीन साथियों सवरीत सिंह, हरमिंदर सिंह और गुरपाल सिंह की पैरवाई अदालत में की। अदालत में पेश किए गए आरोपी अनदीप सिंह, सवरीत सिंह, हरविंदर सिंह, अजयपाल सिंह, गुरवीर सिंह, बलजिंदर सिंह, गुरलाल सिंह के खिलाफ अजनाला थाना में केस 39 के तहत आईपीसी की धारा 307, 353, 186, 332,120-बी, 427 तथा इससे पहले इसी थाना में केस 29 के तहत धारा 365, 378 बी (2), 323, 148 और 149 के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
थाना खिलचियां में चार आरोपियों हरप्रीत सिंह निवासी मोदेके, गुरप्रीत सिंह निवासी गंडवा, भूपिंदर सिंह निवासी अमृतसर और सुखमनजीत सिंह निवासी कोट बख्ता के खिलाफ केस 26 के तहत आईपीसी की धारा 279, 186, 506, 336, 427 और आर्म्स एक्ट 25 (2), 27,54,59 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। एडवोकेट बाठ और शुक्रगुजार सिंह की जानकारी मुताबिक अदालत ने उक्त सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के हुक्म जारी किए हैं। जबकि पुलिस ने पहले गिरफ्तार किए गए सात आरोपियों का अजनाला पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया था।