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नए लाइसेंस होंगे जारी, रात 10 के बाद पटाखा बजाने पर चालान

Thu, 12 Oct 2017 11:58 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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crackers - फोटो : File Photo
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डीसी अजित बालाजी जोशी ने आर्डर जारी कर रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच पटाखे जलाए जाने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा धारा-144 लागू करते हुए शहर के अस्पतालों, वीवीआईपी एरिया, सुखना लेक, गवर्नर हाउस, धार्मिक व शिक्षण संस्थान से करीब 100 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक लगा दी है। वहीं, डीसी ने वीरवार को आर्डर जारी कर शहर के  तीनों एसडीएम के नेतृत्व में एनफोर्समेंट टीम गठित की है। 
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डीसी ने जो आर्डर जारी किए है, उसके मुताबिक एसडीएम के साथ-साथ एरिया डीएसपी की भी ड्यूटी लगाई गई है। ताकि शहर में लॉ एंड आर्डर मैंटेन किया जा सके। एसडीएम व एरिया डीएसपी के अलावा हरेक एनफोर्समेंट टीम में 5 लोग होंगे। जो अपने अपने एरिया में पटाखों की बिक्री, फायर सेफ्टी उपकरण और लॉ एंड आर्डर पर नजर रखेंगे।
80 के करीब नए लाइसेंस भी किए जाएंगे जारी

यूटी प्रशासन ने अपने फैसले पर ही यू टर्न ले लिया है। प्रशासन हर बार की तरह इस बार भी पटाखों के नए विक्रेेताओं को नए लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे चुका है। लेकिन  दुकानों के आगे पटाखों के स्टाल्स न लगाए जाने को लेकर प्रशासन अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग है। 
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उधर, क्रैकर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने वीरवार सुबह 10 बजे  डीसी आफिस का घेराव किया। डीसी अजित बालाजी जोशी ने चंडीगढ़ क्रैकर्स एसोसिएशन की मांग को देखते हुए शहर में पटाखों के स्टाल्स लगाए जाने के लिए 17 साइट्स की मंजूरी दे दी है। दिवाली पर अगर कोई भी दुकानदार चाइनिज पटाखे बेचते पाया गया। उसके खिलाफ चालान किया जाएगा। 
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