फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कचरे पर नया कानून: 15 दिन में जनता दे सुझाव, नहीं बढ़ेंगे यूजर चार्ज

विज्ञापन
विज्ञापन
चंडीगढ़। नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट ड्राफ्ट बाई लॉज-2026 अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर शहरवासियों से 15 दिन में सुझाव मांगे हैं। इसके बाद जनता के सुझावों को शामिल कर बाईलॉज की अधिसूचना की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले के चलते इसे 31 जुलाई की निगम सदन बैठक में मंजूरी के लिए लाया गया था। हालांकि पार्षदों ने निगम चुनाव को देखते हुए डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन चार्ज और उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ाने से इनकार कर दिया। इन्हें बढ़ाए बिना ही ड्राफ्ट पास किया गया।
विज्ञापन

चार तरह का कचरा अलग करना होगा
नए बाईलॉज के तहत हर घर, दुकान और संस्थान में गीला, सूखा, सैनिटरी और हेजार्ड वेस्ट अलग-अलग करना अनिवार्य होगा। डोर-टू-डोर कलेक्शन के दौरान सेग्रीगेट किया गया कचरा ही उठाया जाएगा। बिना सेग्रीगेशन कचरा देने पर जुर्माना लगेगा। बार-बार नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ाई जाएगी।
सार्वजनिक जगह गंदगी पर पुराना जुर्माना
सड़क पर कचरा फेंकने, खुले में मलबा डालने, कचरे में आग लगाने और थूकने पर सॉलिड वेस्ट बाईलॉज-2022 के तहत निर्धारित जुर्माना ही लागू रहेगा। यूजर चार्ज भी नहीं बढ़ेंगे। रेहड़ी-फड़ी वालों को गारबेज कलेक्शन के लिए नगर निगम डिब्बे उपलब्ध कराएगा।
विज्ञापन

बल्क वेस्ट जनरेटर को अपने कचरे का निस्तारण या प्रोसेसिंग करनी होगी। सीएंडडी वेस्ट के लिए अलग व्यवस्था और जिम्मेदारी तय होगी। बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों के लिए भी कचरा प्रबंधन की अलग जिम्मेदारियां निर्धारित होंगी।

बाईलॉज में कचरे की प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग पर जोर देते हुए लैंडफिल में जाने वाले कचरे को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे डड्डूमाजरा समेत पूरे शहर की वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें