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Chandigarh News: हरियाणा में एक जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून

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चंडीगढ़। हरियाणा में एक जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू होंगे। यह जानकारी मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में देश में तीन नए कानूनों के कार्यान्वयन की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक में भाग लेने के बाद दी। उन्होंने बताया, नए कानूनों से आमजन को परिचित कराने के लिए प्रदेश के सभी पुलिस थानों में समारोह आयोजित किए जाएंगे। इन बदलावों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 12,759 पुलिस कर्मियों (जांच अधिकारियों सहित), 250 कानून अधिकारियों और कई जेल अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। जेल विभाग भी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य की सभी जेलों में उपयुक्त और पर्याप्त तकनीकी बुनियादी ढांचा है, जहां लगभग 300 डेस्कटॉप आसानी से उपलब्ध हैं। बैठक में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, डीजीपी जेल मोहम्मद अकील व गृह, जेल और विधि एवं विधायी विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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