आम आदमी पार्टी की यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा शनिवार को राष्ट्रीय ध्वज और झाड़ू साथ-साथ लेकर चलने की विपक्षी नेताओं और वकीलों ने आलोचना की है।
उनका कहना है कि यह राष्ट्रीय ध्वज की पर्यादा के खिलाफ है। वहीं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि यदि कहीं ऐसी गलती हुई तो वह इस पर माफी मांग रहे हैं।
स्थानीय कांग्रेस विधायक डीके बंसल ने नेशनल फ्लैग कोड का उल्लंघन करने वालों पर आपत्ति जताई है।
मौजूदा विधायक एवं एडवोकेट डीके बंसल ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करना बेहद गलत है। अगर, किसी से चूक हुई है तो पार्टी की तरफ से तुरंत माफी मांगी जानी चाहिए।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट रवि शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताया कि रिप्रजेंटेशन ऑफ पिपल एक्ट-1951 के तहत राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रीय झंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं।
उन्होंने कहा कि कभी भी राष्ट्रीय ध्वज को अगर फहराया जाता है तो हमेशा दांई ओर रखा जाना अनिवार्य है। जबकि, रैली में यह तिरंगा बाई तरफ रखा गया था। कोड की अनदेखी करने पर तीन साल प्रिवेंसन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट-1971 के तहत सजा भी हो सकती है।
भाजपा के जिलाध्यक्ष विशाल सेठ ने कहा कि आम आदमी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय ध्वज को फहराने में नियमों का उल्लंघन किया जाना, बेहद गंभीर है। इससे पहले भी दिल्ली में ऐसी घटना हो चुकी है।
इस अवमानना के लिए पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। इनेलो के अंबाला कैंट के प्रभारी प्रवीण आत्रेय ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों पर कानून के दायरे में कार्रवाई की जानी चाहिए। देश के गौरव के साथ किसी भी पार्टी को खिलवाड़ करना गैरकानूनी है। इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए।