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Chandigarh News: संपत्ति कर गलत आंकने पर नगर निगम फरीदाबाद पर 5 हजार जुर्माना

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- हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने निगम की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। एक व्यक्ति का संपत्ति कर गलत तरीके से अधिक आंकने, बार-बार उसे चक्कर कटवाने और सुनवाई ना करने के कारण नगर निगम फरीदाबाद पर हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने निगम की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए मुआवजे की राशि शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। फरीदाबाद निवासी राजा राम ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि नगर निगम फरीदाबाद द्वारा उनका संपत्ति कर गलत तरीके से ज्यादा आंका गया है। इस दौरान कर निर्धारण में पारदर्शिता नहीं बरती गई। शिकायतकर्ता द्वारा मामले में बार-बार अनुरोध करने के बावजूद न तो समय पर सही गणना हुई और न ही उनकी आपत्तियों का समाधान किया गया। आयोग की जांच में सामने आया कि भले ही निगम द्वारा संपत्ति-कर की पुनर्गणना कर दी गई, मगर इस प्रक्रिया में अनावश्यक देरी करना गलत है। शिकायतकर्ता आयोग का रुख और बार-बार कोशिश ना करते तो उन्हें मनमानी गणना के आधार पर भारी भरकम संपत्ति कर का भुगतान करना पड़ता।
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आयुक्त उन कर्मचारियों से मुआवजे की राशि वसूले, जिन्होंने गलत गणना की : आयोग
यह मुआवजा नगर निगम फरीदाबाद के कोष से दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आयोग ने नगर निगम फरीदाबाद के आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह यह राशि शिकायतकर्ता के बैंक खाते में जमा कराएं और इस मुआवजे की वसूली उन जिम्मेदार कर्मचारियों से करें, जिन्होंने बार-बार गलत गणना और अनावश्यक देरी की।
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