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Chandigarh News: डड्डूमाजरा डंपिंग साइट पर नियमों की अनदेखी, नगर निगम पर 2.37 लाख का जुर्माना

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चंडीगढ़। डड्डूमाजरा डंपिंग साइट पर पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी कर बायोमाइनिंग कार्य शुरू करना नगर निगम को भारी पड़ गया है। चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति (सीपीसीसी) ने बिना जरूरी स्वीकृति के काम शुरू करने को गंभीर उल्लंघन मानते हुए नगर निगम पर 2 लाख 37 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। समिति ने निर्देश दिए हैं कि निर्धारित राशि जल्द जमा कराई जाए अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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सीपीसीसी के अनुसार नगर निगम ने डड्डूमाजरा के लिगेसी वेस्ट साइट पर बायोमाइनिंग कार्य के लिए आवश्यक कंसेंट टू ऑपरेट लिए बिना मशीनें स्थापित कर दीं और काम भी शुरू कर दिया। यह कदम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और ठोस कचरा प्रबंधन नियमों का सीधा उल्लंघन है। समिति ने स्पष्ट किया है कि ठोस कचरे की प्रोसेसिंग या निपटान से पहले सभी पर्यावरणीय और वैधानिक स्वीकृतियां लेना अनिवार्य है।
सूत्रों के मुताबिक डड्डूमाजरा डंपिंग साइट पर करीब 12 से 13 हजार मीट्रिक टन पुराना कचरा मौजूद है। इसी लिगेसी वेस्ट के निपटान के लिए बायोमाइनिंग प्रक्रिया अपनाई जा रही है। हालांकि, नियमों के पालन के बिना शुरू किए गए इस कार्य से आसपास के पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जताई गई है।
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प्रदूषण नियंत्रण समिति ने नगर निगम को चेतावनी दी है कि जब तक सभी आवश्यक अनुमति और स्वीकृतियां नहीं ली जातीं, तब तक डंपिंग साइट पर कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तय समय में जुर्माने की राशि जमा न होने पर नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई और वसूली की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह मामला एक बार फिर शहर में ठोस कचरा प्रबंधन और पर्यावरण नियमों के पालन को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि लिगेसी वेस्ट जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए योजनाबद्ध और नियमों के अनुरूप कार्रवाई जरूरी है, ताकि पर्यावरण और लोगों की सेहत दोनों सुरक्षित रह सकें।
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