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Chandigarh News: मोबाइल झपटमार को 5 साल कैद, 10 हजार जुर्माना

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चंडीगढ़। जिला अदालत ने वायुसेना कर्मचारी से साइकिल ट्रैक पर मोबाइल छीनने के दोषी शोएब उर्फ गोलू को पांच साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे 25 अक्तूबर को दोषी करार दिया था। यह मामला सेक्टर-36 के थाने में 22 फरवरी को दर्ज किया गया था।
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शिकायतकर्ता वायुसेना कर्मचारी ने बताया कि वह काम खत्म कर साइकिल से घर लौट रहा था। उसे फोन पर मैसेज आया तो साइकिल ट्रैक किनारे रुककर उसे पढ़ने लगा। इसी बीच एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार आया और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद कर लिया था।
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