वारंटी पीरियड में मोबाइल ठीक करने के चार्ज वसूलने को उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कोताही माना है। फोरम ने अनमोल वाच कंपनी सेक्टर-22 बी, सैमसंग इंडिया नई दिल्ली और दुर्गा सर्विस सेंटर सेक्टर-18 डी को संयुक्त रूप से मोबाइल हैंडसेट के साथ ही पांच हजार का मुआवजा और मुकदमा खर्च अदा करने का निर्देश दिया है।
नया गांव (मोहाली) निवासी राकेश भंडारी ने तीनों के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। दूसरे पक्ष ने उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष नहीं रखा। फोरम में उसे एक्स पार्टी (एकतरफा) करार दिया।
शिकायतकर्ता राकेश भंडारी ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उसने अनमोल वाच कंपनी सेक्टर-22 से सैमसंग कंपनी का ड्यूल सिम टच स्क्रीन मोबाइल हैंडसेट (मॉडल जीटी 3312) 4500 रुपये में 21 अप्रैल 2012 को खरीदा था। खरीदने के बाद ही उसमें खराबी आ गई।
सर्विस सेंटर ने वारंटी अवधि के दौरान ठीक करने के बजाय फोन टेंपर की बात कही और रिपेयर चार्ज 2500 रुपये चार्ज किया। शिकायतकर्ता ने सैंमसंग कंपनी को लिए शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।