मोबाइल की बैटरी की खराबी ठीक न करने पर उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। उपभोक्ता फोरम ने निर्देश दिया है कि मोबाइल में नई बैटरी लगाने के साथ ही एक हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करना होगा।
यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 के अध्यक्ष राजन देवान, सदस्य जसविंदर सिंह सिद्धू और प्रीति मलहोत्रा ने सुनवाई के बाद दिया है।
शिकायतकर्ता राम सिंह निवासी शांतिनगर मनीमाजरा ने लोकल बस स्टैंड मनीमाजरा के पास राजू ट्रेडर्स, सेक्टर-30 स्थित मेसर्स संत रामेश्वरी इंटरप्राइजेज और नई दिल्ली स्थित इंटेक्स टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
राम सिंह ने शिकायत में कहा कि उन्होंने राजू ट्रेडर्स से इंटेक्स मोबाइल छह हजार पांच सौ रुपये में 15 सितंबर 2014 को खरीदा। एक साल की वारंटी वाला फोन खरीदने के तीन महीने बाद ही मोबाइल की बैटरी में खराबी आ गई।
खराबी ठीक करवाने के लिए उन्होंने इसे संत रामेश्वरी इंटरप्राइजेज में 9 मार्च 2015 को दिया। एक सप्ताह में उसे ठीक कर देने का वादा किया गया। कई बार जाने के बाद भी बैटरी ठीक नहीं की गई। अंत में उन्हें दूसरा फोन खरीदना पड़ा।