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Punjab Cabinet: अब ग्राम पंचायतें होंगी साझी ग्रामीण जमीनों की मालिक, पढ़ें- कैबिनेट के अन्य फैसले

Mon, 26 Sep 2022 10:15 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

कैबिनेट ने राज्य में व्यापार करना और आसान बनाने और करदाताओं को सुविधा देने के लिए पंजाब गुड्स और सर्विस टैक्स (जीएसटी) एक्ट, 2017 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस संशोधन से रिटर्न भरने से संबंधित समूची प्रक्रिया सुचारू और रिफंड को तर्कसंगत बनाने में मदद मिलेगी।
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पंजाब कैबिनेट की बैठक - फोटो : @BhagwantMann
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विस्तार
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में सोमवार को हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में जुमला मुश्तरका मालिकान जमीन (साझी ग्रामीण जमीन) का पूर्ण स्वामित्व ग्राम पंचायतों को देने के लिए पंजाब विलेज कॉमन लैंड (रेगुलेशन) एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद इस जमीन की मालिक सिर्फ ग्राम पंचायतें होंगी। इसे शामलात देह माना जाएगा। इसका इस्तेमाल गांव के साझा उद्देश्य के लिए किया जा सकेगा।

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कैबिनेट की बैठक में पराली आधारित बायो-फ्यूल प्रोजेक्टों पर भी रियायत का एलान किया गया है। इसके तहत पराली को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने वाले ब्यालर लाने के लिए स्टैंड-अलोन बायो-इथानोल इकाइयों के लिए बायो फ्यूल प्रोजेक्टों को रियायतें मिलेंगी। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि जो इकाइयां पराली को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने वाले ब्यालर नहीं लगाएंगी, उनको 50 प्रतिशत कम रियायतें मिलेंगी। 

इस छूट से भारत सरकार के इथानोल ब्लेंडेड पेट्रोल (ईबीपी) प्रोग्राम के लिए इथानोल का उत्पादन और सप्लाई में विस्तार होगा और इस क्षेत्र में निवेश और रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। इसके अलावा पराली का उपयुक्त निपटारा यकीनी बनेगा, जिससे राज्य में पराली जलाने की समस्या से निजात मिलेगी।

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बठिंडा में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना का प्रस्ताव वापस
कैबिनेट ने बठिंडा में थर्मल प्लांट की जगह बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को वापस लेने की सहमति दे दी। इससे इस जमीन का इस्तेमाल आवास निर्माण/आधुनिक रिहायशी कम्पलैक्स/होटल/ कमर्शियल प्रोजैक्ट और प्लास्टिक पार्क, सोलर ऊर्जा और अन्य नागरिक सेवाओं वाले प्रोजेक्टों के लिए किया जा सकेगा। पंजाब सरकार ने देश में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने की स्कीम के अधीन अक्तूबर 2020 में बठिंडा में थर्मल प्लांट वाली जगह पर बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा था। डेढ़ साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी यह प्रोजेक्ट लटक रहा है और भारत सरकार की मंजूरी का इंतजार है। 

पंजाब में 5जी नेटवर्क के लिए टेलीकॉम दिशानिर्देशों में संशोधन
पंजाब में 5जी डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए पंजाब कैबिनेट ने इंडियन टेलीग्राफ राइट आफ वे रूल्ज 2016 के नियम 2021 के संशोधन की तर्ज पर टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइंस 2020 में और गाइडलाइंस रेगुलराइजेशन टावर्स 2022 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके परिणामस्वरूप 5जी/4जी डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए टेलीकम्युनिकेशन ढांचे की स्थापना की इजाजत होगी, जिससे संचार साधनों में सुधार होगा और राज्य के लोगों को इससे फायदा मिलेगा।

पंजाब जीएसटी एक्ट 2017 में संशोधन की मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य में व्यापार करना और आसान बनाने और करदाताओं को सुविधा देने के लिए पंजाब गुड्स और सर्विस टैक्स (जीएसटी) एक्ट, 2017 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस संशोधन से रिटर्न भरने से संबंधित समूची प्रक्रिया सुचारू और रिफंड को तर्कसंगत बनाने में मदद मिलेगी। इससे गलत तरीके से लिए गए और इस्तेमाल किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट पर ही ब्याज लगा करेगा।

विभागीय परीक्षाएं घटाने संबंधी फैसले को मंजूरी
पंजाब कैबिनेट ने विभागीय परीक्षाएं सात से घटा कर पांच करने के लिए पंजाब आबकारी और कराधान विभाग ( ग्रुप-ए) सेवा नियमों 2014 के अपैंडैकस-डी में संशोधन को मंजूर कर लिया। इसके साथ ही, कैबिनेट ने आतिथ्य विभाग (पंजाब) चंडीगढ़ की साल 2021-22 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूर कर लिया है।
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