सीएम ने कहा कि यदि 18 से 40 और 41 से 60 साल के लाभार्थी इस विकल्प को नहीं लेना चाहें तो वे प्रधानमंत्री श्रमिक पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का विकल्प चुन सकते हैं। प्रदेश सरकार उनका प्रीमियम भरेगी। प्रीमियम भरने के बाद बकाया राशि को परिवार समृद्धि योजना के तहत उम्र के मुताबिक हर पांच साल में 15 हजार से 30 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा।
41 से 60 आयु वर्ग की श्रेणी में भी सालाना 6 हजार रुपये का लाभ लाभार्थी को दिया जाएगा। यदि लाभार्थी इसे लेने की बजाय परिवार समृद्धि योजना में जमा करवा देगा तो उसे हर पांच साल में 36 हजार रुपये मिलेंगे। 61 साल से आगे के लाभार्थियों के लिए योजना का प्रारूप बाद में जारी किया जाएगा।
परिवार पहचान पत्र योजना की घोषणा
सरकार प्रत्येक परिवार का भी पहचान पत्र बनाएगी। सीएम ने सदन में इसकी भी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि इससे रियल टाइम सेंसेज बनाने में मदद मिलेगी। प्रदेश के 28 लाख परिवारों का डाटा एकत्रित किया जा चुका है। कुल 50 से 55 लाख परिवार हैं। 31 मार्च तक सबका डाटा एकत्रित हो जाएगा। डुप्लीकेसी खत्म करने केलिए योजना के तहत यूनिक आईडी भी दी जाएगी। किस व्यक्ति को कौन सा लाभ मिल रहा है, उसकी पहचान सरकार तुरंत कर पाएगी।