चंडीगढ़। नया मोबाइल फोन खरीदने के बाद आ रही खामियों से परेशान उपभोक्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग ने विवो कंपनी को फोन की कीमत 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उपभोक्ता को वापस करने को लेकर कंपनी को आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उपभोक्ता आयोग ने मानसिक प्रताड़ना और केस खर्च के पांच हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं। उपभोक्ता आयोग में दायर याचिका में मोहाली के रहने गगनदीप ने कहा कि उसने क्रिकेटर विराट कोहली द्वारा कंपनी के प्रचार से प्रभावित हो 24,990 रुपये में मोबाइल फोन खरीदा था लेकिन नए फोन में आ रही दिक्कतों के चलते उसने फोन कंपनी के सर्विस सेंटर में दिया था। जहां कंपनी की ओर से उसे दूसरा मोबाइल फोन दिया गया लेकिन उसमें भी आ दिक्कत आ गई, जिसके चलते उपभोक्ता ने आयोग में कंपनी और उसके प्रचारक क्रिकेटर विराट कोहली के खिलाफ याचिका दायर की थी। हालांकि मामले में चल रही सुनवाई के दौरान उपभोक्ता आयोग ने 22 फरवरी 2023 को विराट कोहली को इस पूरे मामले से बाहर करते हुए विवो कंपनी पर हर्जाना लगाया है। उधर, कंपनी ने कहा कि याचिकाकर्ता के पहले फोन में आई समस्या के चलते उसे यह दूसरा मोबाइल दिया गया था। पैसे वापस लेने की नीयत से याचिकाकर्ता ने दूसरे मोबाइल फोन को लेने से इन्कार कर दिया। आयोग ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में कंपनी की सेवा में खामी थी, क्योंकि कोई भी विवेकशील व्यक्ति अपना मोबाइल बार-बार सर्विस सेंटर में नहीं देता।