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मगन आत्महत्या कांड : आरोपी अग्रिम जमानत के लिए पहुंचा हाईकोर्ट

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अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। बहुचर्चित मगन आत्महत्या कांड में मृतक की पत्नी दिव्या के मित्र ने अग्रिम जमानत के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। रोहतक जिला अदालत ने इससे पहले दीपक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका पर हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई कर सकता है।
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दरअसल, मगन से 18 जून को एक वीडियो बनाकर आत्महत्या कर ली थी। उसने अपनी पत्नी और उसके मित्र को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। रोहतक कोर्ट ने 6 दिन पहले इस प्रकरण में आरोपी पत्नी दिव्या और पुलिस सिपाही दीपक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने आत्महत्या से पहले बनाए गए वीडियो, अश्लील क्लिप, कॉल डिटेल और बैंक रिकार्ड के आधार पर यह फैसला सुनाया था। 18 जून को मगन उर्फ अजय सुहाग ने अपनी पत्नी की कथित बेवफाई से परेशान होकर फंदा लगा लिया था। दीपक और दिव्या के कई वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हैं। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अब दीपक ने हाईकोर्ट की शरण ली है।
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