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'ये तो धोखा है': प्रेमी जोड़े ने जान को खतरा बताकर मांगी कोर्ट से सुरक्षा, जज ने लगा दिया 20 हजार का जुर्माना

Sat, 07 Dec 2024 10:25 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

याचिका दाखिल करते हुए प्रेमी जोड़े ने बताया कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और सहमति संबंध में साथ में रह रहे हैं। जोड़े को लड़की के परिवार वालों से खतरा है और ऐसे में उन्हें सुरक्षा दी जाए। 
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राशि जमा न कराने पर वारंट जारी करने का आदेश - फोटो : freepik
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विस्तार
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यूपी के प्रेमी जोड़े को पानीपत निवासी बताकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से सुरक्षा मांगना भारी पड़ गया। हाईकोर्ट ने कहा कि जोड़े ने कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया है। हाईकोर्ट ने जोड़े पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। राशि जमा न करवाने की स्थिति में पानीपत के सीजेएम को जोड़े के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

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याचिका दाखिल करते हुए प्रेमी जोड़े ने बताया कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और सहमति संबंध में साथ में रह रहे हैं। जोड़े को लड़की के परिवार वालों से खतरा है और ऐसे में उन्हें सुरक्षा दी जाए। हाईकोर्ट ने पाया कि लड़की ने याचिका में अपनी आयु 18 वर्ष लिखी थी जबकि एक अन्य स्थान पर यह 21 वर्ष दर्ज थी। 
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कोर्ट ने पाया कि जोड़े ने पानीपत में अभी किराए पर मकान लिया है, किराए का अनुबंध याचिका में पते के तौर पर संलग्न किया गया है। कोर्ट ने कहा कि जोड़े ने कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया है। उन्हें उनके गृह राज्य में सुरक्षा के लिए याचिका दाखिल करनी चाहिए थी, जबकि वे हरियाणा आकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए। इस प्रकार की चालाकी से वे खुद को हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं ला सकते। हाईकोर्ट ने जोड़े पर 20 हजार का जुर्माना लगाते हुए इस राशि को हाईकोर्ट क्लर्क एसोसिएशन में जमा करवाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह राशि जमा करवाने के लिए दो सप्ताह की मोहलत दी है।
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