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मतदान के दिन पोलिंग बूथ में घुसने पर मंत्री ग्रोवर, कांग्रेस के पूर्व विधायक बतरा पर केस

Wed, 15 May 2019 11:28 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतक (हरियाणा)
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घटना का वायरल फुटेज, जिसमें में मंत्री ग्रोवर और बीबी बतरा में बहस हो रही है।
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मतदान वाले दिन पोलिंग बूथ पर प्रदेश सरकार के मंत्री मनीष ग्रोवर और कांग्रेस के पूर्व विधायक बीबी बतरा के बीच हुई झड़प मामले में पुलिस ने दो दिन बाद सरकारी आदेशों की अवहेलना (आईपीसी की धारा 188) का मामला दर्ज किया है।

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इसमें मंत्री ग्रोवर और पूर्व विधायक बतरा को नामजद किया है और करीब 23 अन्य की पहचान की जा रही है। डीजीपी मनोज यादव का कहना है कि वीडियो की जांच पड़ताल के बाद मतदान केंद्र के अंदर घुसे अन्य आरोपियों को भी नामजद किया जाएगा।

मतदान के दिन रविवार को काठमंडी मंडी स्थित भारती कन्या स्कूल में बूथ नंबर 142, 143, 145, 146, 149 व 150 बनाया गया था। कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा के पोलिंग एजेंट चंद्रसेन दहिया ने जिला चुनाव अधिकारी एवं डीसी डॉक्टर यश गर्ग को शिकायत दी थी कि सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर मतदान केंद्र के अंदर घुसकर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। 
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जब कांग्रेस के पूर्व विधायक भारत भूषण बतरा ने विरोध किया तो उन्होंने कहा कि वे भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा के एजेंट के तौर पर आए हैं। हालांकि अनुमति पत्र नहीं दिखाया। दूसरी तरफ, भाजपा की तरफ से वकील अतर सिंह पंवार ने आरओ को लिखित शिकायत दी थी कि पूर्व विधायक बीबी बतरा, बार प्रधान जोजो व अन्य मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। 

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दोनों पक्षों की रिपोर्ट के बाद डीसी ने एआरओ से रिपोर्ट मांगी थी। अब मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी के बयान पर मंगलवार देर रात पुलिस ने सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, कांग्रेस के पूर्व विधायक भारत भूषण बतरा सहित करीब 25 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया है। 

थाने से जमानत के बाद पुलिस का यू-टर्न
रविवार को पुलिस ने रमेश लोहार और उसके साथी सुनील मकड़ौली को गिरफ्तार कर लिया था। मामले आर्म्स एक्ट के साथ-साथ अन्य धाराएं भी जोड़ी थीं। लेकिन सोमवार को रमेश लोहार को पुलिस थाने से ही जमानत दे दी। 

इस मामले में मंगलवार को जब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने राष्ट्रीय चुनाव आयोग को शिकायत दी तो दबाव में आई पुलिस ने रमेश के खिलाफ न केवल आईपीसी की धारा 188, 483, 283 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130,131 व 134 बी, मोटरयान अधिनियम की धारा 49 व 192 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 भी जोड़ दी। 

यही नहीं छह अन्य साथियों सहित रमेश को गिरफ्तार भी कर लिया। बुधवार को उसे अदालत में पेश किया जाएगा। हालांकि एसपी का कहना है कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई है।
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