राजीव रंजन ने बताया कि इवीएम बदलने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक गाड़ी में जीपीएस लगाने के साथ अतिरिक्त इवीएम रखी गई हैं ताकि जरूरत पड़ने पर बदली जा सके। वेब कास्टिंग वाले मतदान केंद्रों का सीधा नजारा एआरओ, डीईओ व सीईओ देख सकेंगे।
अंतरराज्यीय सीमाएं सील, गश्त पर रहेंगे पुलिस अफसर
हरियाणा पुलिस महानिदेशक मनोज यादव व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि मतदान के मद्देनजर सभी अंतरराज्यीय सीमाएं सील कर दी गई हैं। सभी रेंज एडीजीपी, आईजीपी, पुलिस आयुक्त व जिला पुलिस अधीक्षक मतदान के दिन अपने संबंधित क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से शाम में मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक फील्ड में गश्त पर रहेंगे।
सीमाएं इसलिए सील की गई है ताकि असामाजिक तत्वों, शराब आदि की आवाजाही पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। चूंकि, मतदान के दिन बूथ कैप्चरिंग और हिंसा के लिए असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
फोटो एपिक न होने पर मतदान के लिए ये विकल्प मौजूद
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत ने कहा कि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, वह अपना एपिक दिखाकर वोट डाल सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास एपिक नहीं है तो वह 11 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर अपना वोट डाल सकता है।
इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं।