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#Votekaro मतदान के दिन जिनका है जन्मदिन उन्हें चुनाव आयोग दे रहा खास 'तोहफा', आपके पास भी है मौका

Sun, 12 May 2019 01:09 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media
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हरियाणा में 17वीं लोकसभा के मतदान को ऐतिहासिक बनाने के लिए चुनाव आयोग ने पहली बार अनेक अनूठी पहल की हैं। 12 मई को 20428 मतदाताओं का जन्मदिन है, इन मतदाताओं को मतदान का ब्रांड अंबेसडर बनाया गया है, जो स्वयं सबसे पहले मतदान कर अपने पास-पड़ोस के मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करेंगे। 

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ये मतदाता अपने परिवार व पड़ोसियों के साथ लाइन में लगकर सेल्फी लेते हुए हैप्पी बर्थ डे भी मनाएंगे। संबधित जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मदिन वाले मतदाताओं को सरप्राईज गिफ्ट भी प्रदान करेंगे। ये निर्णय उनका जन्मदिन यादगार बनाने के लिए लिया गया है। पहली जनवरी 2019 को पहली बार मतदाता बने लगभग 2375 युवाओं को ब्रांड अंबेसडर बनाया गया है। 

महिलाओं का मतदान प्रतिशत और बढ़ाने के लिए 90 हलकों में एक-एक सखी महिला मतदान केंद्र बनाया गया है। इस बार मतदान का समय भी दो घंटे बढ़ाया गया है। पहले सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान का समय रहता था। इस बार सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक वोटिंग टाइम रखा गया है।  
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गर्मी को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र बूथ पर शेड लगाने के साथ-साथ ओरल रिहाईड्रेंशन सॉल्ट (ओआरएस) रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एंबुलेंस की व्यवस्था भी रहेगी ताकि किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत होने पर तत्काल प्राथमिक उपचार मुहैया करवाया जा सके। 

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ईवीएम बदलने के लिए किए जरूरी प्रबंध

सांकेतिक तस्वीर
राजीव रंजन ने बताया कि इवीएम बदलने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक गाड़ी में जीपीएस लगाने के साथ अतिरिक्त इवीएम रखी गई हैं ताकि जरूरत पड़ने पर बदली जा सके। वेब कास्टिंग वाले मतदान केंद्रों का सीधा नजारा एआरओ, डीईओ व सीईओ देख सकेंगे।

अंतरराज्यीय सीमाएं सील, गश्त पर रहेंगे पुलिस अफसर
हरियाणा पुलिस महानिदेशक मनोज यादव व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि मतदान के मद्देनजर सभी अंतरराज्यीय सीमाएं सील कर दी गई हैं। सभी रेंज एडीजीपी, आईजीपी, पुलिस आयुक्त व जिला पुलिस अधीक्षक मतदान के दिन अपने संबंधित क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से शाम में मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक फील्ड में गश्त पर रहेंगे।

 सीमाएं इसलिए सील की गई है ताकि असामाजिक तत्वों, शराब आदि की आवाजाही पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। चूंकि, मतदान के दिन बूथ कैप्चरिंग और हिंसा के लिए असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

फोटो एपिक न होने पर मतदान के लिए ये विकल्प मौजूद
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत ने कहा कि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, वह अपना एपिक दिखाकर वोट डाल सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास एपिक नहीं है तो वह 11 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। 

इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं।
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