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लॉकडाउन : चंडीगढ़ और मोहाली में आज संपूर्ण बंद, पंचकूला खुला रहेगा

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चंडीगढ़। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूटी प्रशासन ने भी बुधवार को एक दिन के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी। मोहाली में पहले ही इसकी घोषणा हो चुकी है, हालांकि पंचकूला प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने से इंकार कर दिया है। ऐसे में अब बुधवार को चंडीगढ़ और मोहाली में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जबकि पंचकूला खुला रहेगा। लॉकडाउन में अनिवार्य सेवाएं जारी रहेंगी और बिना वजह घूमने वालों के चालान काटे जाएंगे। वहीं, यूटी प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने कहा है कि अगर ऐसे ही केस बढ़ते रहे तो सात दिन का संपूर्ण लॉकडाउन करना पड़ेगा। इसलिए लोग सतर्क रहें।
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वहीं, मोहाली के बाद यूटी प्रशासन ने भी रात्रि कर्फ्यू के समय को भी बढ़ा दिया है। अब 10 की बजाय रात 8 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा वीकेंड लॉकडाउन इस हफ्ते भी शहर में लगेगा। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने मोहाली और पंचकूला में भी एक साथ लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया था, ताकि पूरी ट्राइसिटी में एक साथ लॉकडाउन हो सके। मोहाली में लॉकडाउन के लिए पंजाब सरकार तैयार हो गई लेकिन पंचकूला में लॉकडाउन के लिए हरियाणा सरकार तैयार नहीं हुई। ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन ने ट्राइसिटी लॉकडाउन के फैसले को छोड़ चंडीगढ़ में ही लॉकडाउन का एलान कर दिया।
चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों का मानना है कि रामनवमी के मौके पर शहर के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटेगी। ऐसे में कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। शहर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बेहद वृद्धि देखी गई है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ही बुधवार को एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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क्या-क्या बंद रहेगा
- सुखना लेक, रॉक गार्डन, सभी पार्क और पर्यटन स्थल
- सभी मॉल और सिनेमा घर
- सभी सेक्टरों की विभिन्न बाजार
- शराब के ठेके
-धार्मिक स्थलों पर लोगों के जाने पर प्रतिबंध
- सभी ई संपर्क केंद्र। सुविधाएं ऑनलाइन www.sampark.chd.nic.in पर हासिल कर सकते हैं
लॉकडाउन में ये खुले रहेंगे
करियाना व केमिस्ट की दुकानें, एटीएम, दूध, सब्जी-फल, मीट, पशुओं का चारा और दवाइयां, फॉर्मास्यूटिकल व उपकरणों की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की ही अनुमति होगी।
पंजाब, हरियाणा व अन्यों राज्यों में आने-जाने की अनुमति है। कोई रोकेगा तो सिर्फ बताना होगा कि कहां और क्यों जा रहे हैं।
गर्भवती महिलाओं व अन्य मरीजों को अस्पताल आने-जाने की अनुमति
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी से किसी को लाने व ले जाने वालों को अनुमति। पास की भी जरूरत नहीं।
सभी टीकाकरण केंद्र, कोरोना जांच केंद्र, डिस्पेंसरी।
शादी-विवाह की अनुमति लेकिन 50 लोगों की ही मंजूरी। एसडीएम की मंजूरी भी अनिवार्य।
रेस्टोरेंट, होटल व खाने-पीने की दुकानें भी खुलेंगी लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की ही अनुमति होगी।
ड्यूटी के लिए आ-जा रहे कर्मियों को रोका नहीं जाएगा। आईडी कार्ड साथ रखना होगा।
परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को छूट।
इन्हें आने-जाने की अनुमति, पहचानपत्र दिखाना होगा
कानून व्यवस्था, नगर निगम सेवाओं और आपात सेवाओं में लगे कर्मचारी।
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट व स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
यूनिफॉर्म में पुलिस, सेना, सीआरपीएफ के जवान।
स्वास्थ्य कर्मचारी, ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारी।
मीडियाकर्मी।
शादी व मूवमेंट पास के लिए यहां आवेदन करें
शादी समारोह के आयोजन के लिए आयोजकों को एसडीएम से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए 0172-2700076 और 0172-2700341 पर संपर्क किया जा सकेगा और http://admser.chd.nic.in/dpc/ पर मूवमेंट पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस कार्य के लिए एचसीएस प्रद्युम्न (आरएलए) और संजीव कोहली (आरएलओ) को नोडल अफसर बनाया गया है।
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होम क्वारंटीन में कोई चाहिए सहायता तो इन नंबरों पर करें कॉल
0172-2752038
0172-2634074
0172-2738087
9646121642
9779558282
7087577447
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