चंडीगढ़ यूटी प्रशासन ने शहर में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए पटाखा विक्रेताओं को अस्थायी लाइसेंस जारी कर दिए हैं। सभी विक्रेताओं को तय स्थान पर ही पटाखे बेचने होंगे। अगर किसी ने लाइसेंस को आगे सबलेट किया तो कार्रवाई की जाएगी।
पटाखा विक्रेताओं के लिए प्रशासन ने नियम व शर्तें भी तय कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर की तरफ से तीन टीमें गठित की गईं हैं जो जांच करेंगी। नियम तोड़ने पर ये टीमें पटाखे जब्त कर लेंगी और कार्रवाई के साथ ही लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश करेंगी। इन टीमों में तीनों एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार, स्टेशन फायर ऑफिसर, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर और इस्टेट ऑफिस के सीनियर असिस्टेंट को शामिल किया गया है।
शहर में दो साल बाद ग्रीन पटाखे की बिक्री की इजाजत दी गई है। इसके लिए 96 लोगों को अस्थायी लाइसेंस दिए गए हैं। कुल 1496 लोगों ने आवेदन किया था। प्रशासन ने ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए 13 स्थान तय किए हैं। कोई भी विक्रेता सामान्य पटाखे नहीं बेच सकता। उसे सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचने की ही इजाजत है।