10 साल से कम बच्चों को साइकिल चलाने की इजाजत नहीं है। प्रशासन की ओर से जो रिक्शा, साइकिल और रेहड़ी फड़ी वालों के लिए बायलाज का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। इस पर शहरवासी 24 जनवरी तक अपने सुझाव दे सकते हैं। अभी तक बनाए गए बायलाज के अनुसार 10 साल से ऊपर का बच्चा ही साइकिल चला सकता है।
इस बात को लेकर शहरवासियों में रोष है कि पहले पार्कों में बच्चों के खेलने पर पाबंदी लगाई गई और अब उनके साइकिल चलाने पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यह बायलाज प्रमुख मार्गों और सड़कों पर ही लागू होंगे। भीतर की सड़कों पर साइकिल चलाने पर रोक नहीं है।
लेकिन बायलाज में यह बात स्पष्ट नहीं है। नए बायलाज में पुलिस के साथ साथ नगर निगम के एक अधिकारी को भी चालान काटने का अधिकार दिया गया है। उस अधिकारी की नियुक्ति कमिश्नर की ओर से की जाएगी। नए बायलाज में साइकिल चालक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है जबकि रेहड़ी फड़ी और रिक्शा के लिए यह अनिवार्य है। बायलाज के अनुसार अब साइकिल और रिक्शा सिर्फ सड़क किनारे बने साइकिल ट्रैक पर ही चलेंगे।
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अभी यह बालयाज का ड्राफ्ट है। सुधार के लिए लोगों के सुझाव मांगे गए हैं। लोगों के जिस तरह के सुझाव आएंगे, जनता के हित को देखकर उनको शामिल कर लिया जाएगा।
बी पुरुषार्था, कमिश्नर, नगर निगम चंडीगढ़
प्रमुख मार्गो पर 10 साल से कम उम्र के बच्चों को साइकिल नहीं चलाने की बात बायलाज में शामिल की गई है, जबकि रिहायशी इलाके के अंदरुनी एरिया की सड़कों पर बच्चे साइकिल चला सकते हैं।
अनुराग अग्रवाल, गृह सचिव