रोहतक में उपद्रव पीड़ितों की मदद के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यालय में लीगल हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। यहां 01262-257304 पर फोन करके कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या रख सकता है। हाईकोर्ट के निर्देश पर यह पहल की गई है।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव संजय शर्मा ने बताया कि इस हेल्प डेस्क के माध्यम से पीड़ित नि:शुल्क विधिक सेवाओं के लिए संपर्क कर सकते हैं।
बीमा कंपनियों से मुआवजे के लिए आवेदन के बाद राशि नहीं मिलने के संबंध में पीड़ित जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव को शिकायत दे सकते हैं। इसका टोल फ्री नंबर 1800-180-2057 है।
सचिव से पा सकते हैं मदद
दुकानें, शोरूम, वाहन, स्कूल, फैक्टरी या चल-अचल संपत्ति के नुकसान के मामले में पीड़ित अपनी शिकायतों के निवारण के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव से मिल सकते हैं।
घटनाक्रम के दौरान यौन उत्पीड़न पर भी कार्रवाई
उपद्रव के दौरान यदि किसी के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो वह स्वयं या अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से या डाक और ई-मेल से प्राधिकरण के सचिव को अपनी शिकायत भेज सकता है। पीड़ितों के आवेदन को संबंधित पुलिस थाने में जांच के लिए तत्काल भेजा जाएगा और उसके बाद उनके न्याय दिलाने के लिए पैरवी भी की जाएगी।