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Chandigarh News: पोर्टल पर पंजीकृत कामगारों की आर्थिक मदद करेगा श्रम विभाग, मांगे आवेदन

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चंडीगढ़। केंद्र सरकार ने असंगठित कामगारों की मदद करने के लिए वर्ष 2021 में ई-श्रम पोर्टल शुरू किया था। अब यूटी प्रशासन का श्रम विभाग इन कामगारों की मदद के लिए आगे आया है और मृत्यु और अपंगता होने पर सहायता राशि देने का फैसला किया है। इस संबंधी आवेदन मांगे गए हैं।इस संबंधी शहर के श्रम आयुक्त ने जन सूचना जारी की है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसने 26 अगस्त, 2021 से लेकर 31 मार्च, 2022 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाया हुआ है और इस अवधि में कार्य के दौरान किसी की मृत्यु या अपंगता हुई है तो वह या उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु के मामले में लाभार्थी का आधार नंबर, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत यूएएन नंबर, मृत्यु प्रमाणपत्र, मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाणपत्र, घटना के समय दर्ज की गई एफआईआर या पंचनामा की कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी और दावेदार के दस्तावेज की जरूरत होगी। इन्हें सेक्टर-17सी स्थित 30 बेज बिल्डिंग के श्रम आयुक्त कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। उन्हें सहायता राशि के तौर पर दो लाख रुपये दिए जाएंगे। हालांकि यह ध्यान रखना होगा कि पंजीकृत कामगार ने केंद्र व राज्य सरकार के किसी अन्य योजना का लाभ न लिया।
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एक आंख या एक हाथ-पैर खोने पर एक लाख रुपये मिलेंगे
विभाग के मुताबिक दुर्घटना में दोनों आंखों से दृष्टिहीन होने, दोनों हाथ या पैर खोने, एक हाथ और एक पैर खोने, एक आंख और एक हाथ या पैर खोने वाले कामगार को भी योजना के अंतर्गत दो लाख रुपये दिए जाएंगे। अगर कोई एक आंख से दृष्टिहीन हुआ है या एक हाथ या एक पैर खो चुका है तो उन्हें एक लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए भी उन्हें आधार कार्ड, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण संख्या, दिव्यांग प्रमाण पत्र आदि की दस्तावेज दिखाने होंगे। हालांकि विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिन्होंने 26 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया हो और वह हादसे का शिकार भी इसी अवधि के दौरान हुए हों।
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