चंडीगढ़। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट डॉ. अमनइंदर सिंह की अदालत ने बिना फूड लाइसेंस कुलचे और अन्य खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी पाए जाने पर बापूधाम निवासी रिजवान अहमद को दिन भर अदालत में खड़े रहने की सजा सुनाई है। इसके साथ अदालत ने 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में दो साल पहले स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी अधिकारी ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत दोषी के खिलाफ अदालत में केस दायर किया था। फूड सेफ्टी अधिकारी भरत कन्नौजिया ने दायर याचिका में कहा है कि 13 अक्तूबर 2021 में मनीमाजरा के शास्त्री नगर में न्यू पंजाब बेकरी पर टीम जांच करने पहुंची थी। इस दौरान पाया कि बेकरी पर कुलचे और खाने का सामान तैयार हो रहा है। जब बेकरी मालिक से बनाए जा रहे सामान के लाइसेंस के बारे में पूछा गया तो पता चला कि यह सारा सामान बिना फूड लाइसेंस के तैयार कर बेचा जा रहा है। इसके बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में केस दायर किया गया। अब अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।