चंडीगढ़। नेशनल शूटर व पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में आरोपी कल्याणी सिंह के खिलाफ आरोप तय होने में फिर देरी हो सकती है। बुधवार को कल्याणी के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर बहस होनी थी लेकिन उससे पहले ही उसके वकील ने अदालत में एक अर्जी दायर कर दी। इसमें कल्याणी सिंह ने गवाहों के बयान व अन्य रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने की मांग की है। इस अर्जी पर अदालत ने सीबीआई से जवाब दायर करने को कहा है, जिसकी अगली सुनवाई वीरवार को होगी। 20 सितंबर 2015 को सेक्टर-27 के पार्क में सिप्पी सिद्धू की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में सेक्टर 26 थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी इस हत्याकांड को सुलझाने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हुई थी। पीड़ित परिवार की ओर से लगाए जा रहे आरोपों और मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस को वर्ष 2016 में सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। सीबीआई ने भी करीब सात साल तक जांच की और जून 2022 को कल्याणी को गिरफ्तार किया था।