पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फर्जी आदेश पेश कर होशियारपुर जिले की दसूहा अदालत में प्लॉट का कब्जा रुकवाने के मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता पर आधारित डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान फर्जी आदेश पेश करने वाले वकील के खिलाफ ऐसे कई अन्य मामलों का भी खुलासा हुआ।
बेंच ने बुधवार को सुनवाई के दौरान खरड़ के सनी इनक्लेव निवासी अमित शर्मा को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उसे वकालत छोड़ देनी चाहिए। इसी मामले से जुड़े एक अन्य वकील ने सुनवाई के दौरान बेंच को बताया कि अमित एक ब्लैंक चेक के जरिए 1.90 लाख के गबन में शामिल है।
एक अन्य मामले में सामने आया कि किसी अन्य वकील की जायदाद के कागजात की प्रति के आधार पर उसने एक बैंक से ऋण लिया और जायदाद की कुर्की तक की नौबत आ गई थी। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए बेंच ने अमित शर्मा को कड़ी फटकार लगाई और अंत में फैसला सुरक्षित रख लिया।