जसिया में धरनास्थल पर मंच से भाषण के दौरान अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने हरियाणा में जाटों सहित छह जातियों को आरक्षण के खिलाफ व पक्ष में दायर याचिकाओं पर सुनवाई को नियमित बेंच के हवाले करते हुए सुनवाई की अगली तिथि चार जुलाई तय कर दी है।
इस बीच, हाईकोर्ट की ओर से जाट आरक्षण पर लगाई गई अंतरिम रोक हटाने पहुंची हरियाणा सरकार की ओर से सोमवार को काफी दलीलें दी गई, लेकिन जस्टिस एम. जयपॉल और जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने नियमित बेंच की तरफ से लगाए गए स्टे को हटाने से साफ इनकार कर दिया।
इस मामले में हरियाणा सरकार की तरफ सुप्रीम कोर्ट के वकील जगदीप धनखड़ पेश हुए। वोकेशन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि हाईकोर्ट में अवकाश होने के कारण उनके पास काम का काफी बोझ है। हर रोज 50-60 केस सुनवाई हो रही है। इसलिए इस मामले की सुनवाई नियमित बेंच ही करे।