ट्रैफिक पुलिस ने एक व्यक्ति को पांच महीने में दूसरी बार टल्ली होकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा तो अदालत ने कैद की सजा सुना दी। साथ ही दोषी सेक्टर-20 ए निवासी जसपाल सिंह का लाइसेंस 6 महीने तक सस्पेंड कर दिया है।
कोर्ट ने दोषी पर 3 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। 20 सितंबर 2015 को पुलिस ने नाके पर जसपाल सिंह को शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में पकड़ा था।
इसके बाद 8 फरवरी को उसे फिर से सेक्टर-30-32 की विभाजित सड़क पर पुलिस ने शराब पीकर ड्राइविंग करते पकड़ा था। जसपाल ने अदालत में शराब पीकर ड्राइविंग की बात कबूली थी। साथ ही अदालत से प्रोबेशन की अपील की थी।
उसने कहा था कि वह घर में अकेला कमाने वाला है। जसपाल के प्रोबेशन की अपील का सरकारी वकील ने विरोध किया। इस पर अदालत ने उसे 3 महीने की सजा सुनाई।
साथ ही आदेश में कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती। नरमी बरते जाने पर वह दोबारा ऐसी गलती करेंगे।
वहीं दोषी ने फैसले के बाद अदालत में दायर अर्जी में कहा है कि वह फैसले के खिलाफ अपील दायर करना चाहता है। ऐसे में उक्त सजा को कोर्ट ने 1 महीने के लिए सस्पेंड करते हुए दोषी को 8 मार्च तक ऊपरी अदालत से जमानत लेने के आदेश दिए हैं।