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High Court News: मोहाली की सड़कों पर लावारिस पशुओं की भरमार, मामला पहुंचा हाईकोर्ट

Thu, 24 Nov 2022 06:38 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

याचिका पर मोहाली निगम ने कहा कि वह इस मामले पर विचार करेंगे और कानून के अनुरूप याची के मांगपत्र पर निर्णय लिया जाएगा। पंजाब सरकार की इस अंडरटेकिंग पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पंजाब के मोहाली की सड़कों पर लावारिस पशुओं की बढ़ती संख्या का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट में नगर निगम ने अंडरटेकिंग दी है कि लावारिस पशुओं को लेकर जो मांगपत्र दिया गया है, उस पर कानून के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

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याचिका दाखिल कर मोहाली निवासी सुनील कुमार ने हाईकोर्ट को बताया कि लावारिस पशुओं के कारण मोहाली में लोगों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। इन पशुओं के कारण अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं। नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि सड़कों से इन लावारिस पशुओं को हटाकर इन्हें शेल्टर में रखा जाए। 

नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभाने मे नाकाम रहा है। याची ने बताया कि लावारिस पशुओं को सड़कों से हटाने की मांग को लेकर उसने 21 जुलाई 2022 को मांगपत्र भी सौंपा था लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। याचिका पर मोहाली निगम ने कहा कि वह इस मामले पर विचार करेंगे और कानून के अनुरूप याची के मांगपत्र पर निर्णय लिया जाएगा। पंजाब सरकार की इस अंडरटेकिंग पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

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