चंडीगढ़। खरीदारी के कुछ महीने बाद ही आईफोन-12 के खराब होने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यूनिकॉर्न इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कोताही बरतने का दोषी करार दिया है। शिकायतकर्ता को 81,900 रुपये लौटाने के साथ मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए दस हजार रुपये देने का निर्देश आयोग ने कंपनी को दिया है।
सेक्टर-38 स्थित नसीम राणा एंटरप्राइजेज ने आयोग को दी शिकायत में बताया था कि मार्च 2021 में यूनिकॉर्न इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से 81,900 रुपये देकर आईफोन-12 खरीदा था। मोबाइल लेने के कुछ दिन बाद रियर कैमरे पर शेड्स दिखने लगे। मोबाइल को ठीक कराने के लिए यूनिकॉर्न इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट को दिया गया। प्रतिवादी ने तकनीकी समस्या दूर करने के लिए मोबाइल कस्टमर केयर को दे दिया। इसके बाद लंबा समय बीत जाने प्रतिवादी की ओर से शिकायतकर्ता को मोबाइल नहीं लौटाया गया। इसके बाद उपभोक्ता ने आयोग में शिकायत दी।