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Kisan Andolan: पंजाब के दो जिलों के इन थाना क्षेत्रों में बंद रहेगा इंटरनेट, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश

Thu, 29 Feb 2024 08:28 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

पंजाब के दो जिलों के चार थाना क्षेत्र में अभी इंटरनेट सेवा बहाल नहीं होगी। केंद्र सरकार ने एक मार्च तक पाबंदी बढ़ा दी है। हालांकि कुछ थाना क्षेत्रों को केंद्र ने राहत दी है। पहले यह आदेश 20 थानों पर लागू होता था। अब 16 थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है।
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किसान आंदोलन। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी (फाइल)
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विस्तार
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पंजाब के दो जिलों में शुक्रवार को भी इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इंटरनेट बंद के पहले के आदेश को एक मार्च तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसे अब पंजाब व हरियाणा बॉर्डर के साथ लगते दो जिलों तक सीमित कर दिया गया है।

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नया आदेश दो जिलों के चार पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में लागू होगा। इसमें पटियाला के पुलिस स्टेशन शंभू, पातड़ां, शुतराना और संगरूर का पुलिस थाना खनौरी शामिल है। केंद्र सरकार ने यह आदेश इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 की धारा सात के तहत जारी किया है

इससे पहले मंत्रालय ने सात जिलों के 20 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्रों में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान और किसान यूनियनों ने पंजाब के कई जिलों में इंटरनेट बंद करने का मुद्दा उठाया था। बावजूद इसके उनकी बात दरकिनार कर केंद्र ने अपने आदेश को जारी रखा। मान ने केंद्र को पत्र लिखकर भी इंटरनेट सेवा तुरंत प्रभाव से शुरू करने की अपील की थी।

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