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इनसो के पूर्व प्रधान की हत्या में आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

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चंडीगढ़। इनसो के पूर्व प्रधान की रंजिशन गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी राहुल उर्फ मांडा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, गिरफ्तारी से पहले राहुल की मां उसके साथ रहती थी, लेकिन राहुल के जेल में रहनेे के दौरान मां उसके भाई के साथ रहती है। राहुल ने गांव के मकान की मरम्मत के लिए दो महीने की जमानत मांगी थी ताकि मरम्मत के बाद उसकी मां गांव के मकान में रह सके।
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सरकारी वकील ने जमानत याचिका पर तर्क देते हुए कहा कि राहुल ने एक गंभीर अपराध किया है। इस मामले के दो गवाहों को जान के खतरे की आशंका जताने के कारण पुलिस सुरक्षा दी गई है। तीसरे गवाह ने भी सुुुरक्षा की मांग की है, इसलिए राहुल को जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत पहले भी जमानत याचिका को खारिज कर चुकी है। वहीं, मामले के एक अन्य आरोपी सुदीप पहल की भी जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था।
6 मार्च 2019 को सेक्टर-49 थाना पुलिस ने जींद निवासी पंकज की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पंकज ने पुलिस को बताया था कि वह अपने दोस्त लोकेश, मेघल और सिद्धांत के साथ सेक्टर-49 में किराए पर रहता है। रेवाड़ी से उसका दोस्त विशाल छिल्लर पेपर देने के लिए आया हुआ था। विशाल के साथ 3 तीन लड़के भी आए हुए थे। वारदात से कुछ दिन पहले ही विशाल हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए चयनित हुआ था। इसी खुशी में वह सेक्टर-49 स्थित एक फ्लैट में अपने दोस्तों को पार्टी देने पहुंचा था। इस दौरान विशाल के अलावा उसके दोस्त आशीष चहल, पंकज धीमान और मेघल भी मौजूद थे।
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हमलावरों ने वारदात को उस समय अंजाम दिया था, जब पार्टी के बाद सभी युवक घर में सो रहे थे। सुबह करीब सवा सात बजे सफेद रंग की आई-20 कार से आए लगभग 6-7 हमलावरों ने सो रहे युवकों पर रॉड व डंडों से हमला कर दिया। इसी बीच एक ने विशाल पर फायरिंग कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायलों को पीजीआई और जीएमसीएच-32 में भर्ती करवाया। इस दौरान हरियाणा के रेवाड़ी निवासी विशाल छिल्लर (22) की मौत हो गई, जबकि घायलों में जींद निवासी पंकज (22), उत्तराखंड निवासी मेघल जसवाल (23) और सोनीपत निवासी आशीष शामिल थे। सेक्टर-49 थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों की पहचान सुदीप, राहुल मांडा, सुमित कुमार, रामदीप, सुशील कुमार, अमनदीप नेहरा उर्फ बच्ची और नवीन के रूप में हुई थी। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 452, 307, 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54, 59 के तहत आरोप तय किए गए थे।
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