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इंश्योरेंस न देना कंपनी को पड़ा भारी, लगा भारी जुर्माना

Tue, 06 Dec 2016 01:17 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
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 इंश्योरेंस कंपनी - फोटो : demo
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पंचकूला सेक्टर-19 अभयुपर निवासी राजा बाबू का ऑटो गुम हो गया। उसने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम राशि मांगी तो कंपनी ने देने से इंकार कर दिया। कंज्यूमर ने मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम में दी। सुनवाई के बाद फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोंबार्ड पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। फोरम ने जुर्माने की राशि 30 दिन में कंपनी को देने का फैसला सुनाया।
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दरअसल  राजा बाबू ने करीब दो साल पहले 1 लाख 74785 रुपये की लागत से इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 स्थित एक कंपनी से ऑटो खरीदा। जिसे इंडसइंड बैंक से फाइनेंस करवाया और आईसीआईसीआई लोंबार्ड से उसका इंश्योरेंस कराया। राजा बाबू इसे ट्राइसिटी में चलाते थे। 4 सितंबर 2014 की रात को कंज्यूमर ने अभयपुर स्थित ट्रक यूनियन पार्किंग में ऑटो पार्क किया। 5 सितंबर को सुबह जब वह ऑटो लाने गया तो पार्किंग में ऑटो नहीं मिला।

इसके बाद उसने शहर में काफी खोजबीन की। 5 तारीख को ही कंज्यूमर ने मामले की सूचना इंश्योरेंस कंपनी को दी। ताकि उसे इंश्योरेंस की राशि मिल सके। कंपनी ने पुलिस में मामला दर्ज कराने को कहा। इसके बाद कंज्यूमर ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने करीब एक हफ्ते बाद 11 सितंबर को मामला दर्ज किया। कंज्यूमर ने तुरंत मामला दर्ज कराने के लिए डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी को दिया और इंश्योरेंस क्लेम के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट भी जमा कराए। बावजूद इसके कंपनी ने कंज्यूमर को क्लेम की राशि नहीं दी। मजबूरन कंज्यूमर ने मामले की शिकायत कंज्यूमर फोरम में दी। 
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