शताब्दी ट्रेन के खाना में मरा हुआ कीड़ा मिलने और यात्री के भूखा रहने पर उपभोक्ता फोरम ने रेलवे को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। उपभोक्ता फोरम ने रेलवे को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को खाना के 130 रुपये वापस करे। साथ ही 10 हजार रुपये मुआवजा और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करे। जुर्माना की राशि सेक्टर-26 के इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में जमा कराए। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 चंडीगढ़ ने सुनवाई के बाद दिया है।
शिकायतकर्ता पीपी सिंह निवासी सेक्टर-11 चंडीगढ़ ने नई दिल्ली स्थित रेलवे मंत्रालय और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड, सेक्टर-34 चंडीगढ़ स्थित इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड, अंबाला स्थित नार्दन रेलवे के डिविजनल रेलवे मैनेजर, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर और नई दिल्ली स्थित डिप्टी ट्रेन सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।