चंडीगढ़। सेक्टर-37 के स्टेपिंग स्टोन स्कूल में बिना अनुमति के चल रहे कोचिंग कक्षाओं के मामले में संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग ने समिति गठित की है। चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीसीपीसीआर) की ओर से स्कूल में निरीक्षण के दौरान सीबीएसई के एफिलिएशन बायलॉज के खिलाफ कोचिंग कक्षाएं लग रही थीं।
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फिटजी कोचिंग संस्थान स्कूल के समय पर परिसर में 11वीं और 12वीं कक्षा के नान-मेडिकल छात्रों की कोचिंग कक्षा चला रहा था। सीबीएसई के एफिलिएशन बायलाज 2018 के नियम 14.10 के अनुसार स्कूलों में कोचिंग संस्था बच्चों को कोचिंग नहीं दे सकती हैं। शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। समिति को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्टोन स्कूल के निदेशक सुनील कुमार का कहना है कि विद्यार्थियों के बेहतर परिणाम के लिए कोचिंग कक्षाएं चलाई जा रही थी। शिक्षा विभाग को इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए।