वेब सीरीज पर केंद्र सरकार नियंत्रण नहीं है। अगर कुछ आपत्तिजनक लगता है तो आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। वेब सीरीज, ओटीटी प्लेटफार्म जैसे की नेट फ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम, जी 5, एटीएल बालाजी, हॉट स्टार, सोनी लिव आदि पर दिखाई जाने वाली सामग्री पर न तो केंद्र का नियंत्रण है और न ही इसके लिए केंद्र से अनुमति ली जाती है।
अगर इनमेे कुछ आपत्तिजनक दिखाया जाता है तो आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यह जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से दी गई। मामला एमेजॉन प्राइम में दिखाई जा रही वेब सीरीज पाताल लोक के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका का है। मामले में सेंसर बोर्ड ने भी अपना जवाब दायर कर दिया है।
मामले में अन्य प्रतिवादी पक्षों द्वारा जवाब दायर करने के लिए समय मांगा गया है। इसलिए जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ ने सुनवाई 23 सितंबर तक स्थगित कर दी।