विदेश से आने वाले अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गईं हैं। इसके तहत विदेश से आने वाले सभी एनआरआई को पहले सात दिन तक होटल में क्वारंटीन रहना होगा। इस दौरान उनका कोरोना टेस्ट निगेटिव पाया जाता है तो उन्हें होटल से घर जाने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन घर जाकर भी खुद उन्हें सात दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। ऐसा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि लॉकडाउन 4.0 की घोषणा के बाद विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है। विदेश से आने वाले भारतीयों को एहतियातन सात दिन तक होटल में क्वारंटीन किया जाएगा। यदि इस दौरान लिए गए उनके सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें चिकित्सकों की देखरेख में रखा जाएगा जबकि रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें घर में होम क्वारंटीन किया जाएगा। वहीं, घरेलू उड़ानों का प्रयोग करने वाले लोगों के लिए कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई है।
वह एयरपोर्ट से सीधे घर जाएंगे। जहां वह तय मानकों के तहत आइसोलेशन की प्रक्रिया को अपनाएंगे। प्रशासक ने आदेश दिए हैं कि घरेलू विमानों से सफर करने वाले यात्रियों को 14 दिन तक होम क्वारंटीन रहना होगा, इसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। एयरपोर्ट से पैसेंजर की डिटेल लेकर रखी जाएगी और यहीं पर उससे अंडरटेकिंग ले ली जाएगी।