डीसीपी अनिल कुमार धवन ने जिले में चल रही सभी मोबाइल टेलीकॉम कंपनियों को आदेश जारी किए हैं कि मोबाइल कनेक्शन देने से पहले उपभोक्ता से उनके रिहायश का पुख्ता सबूत लें।
उनकी फोटो भी लें, जिससे कि ग्राहकों का पूरा रिकार्ड रखा जा सके। यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में मासिक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को देना आवश्यक है।
यह आदेश उन दुकानदारों पर भी लागू होगा जो मोबाइल फोन की खरीद फरोख्त और रिपेयरिंग करते हैं। उन्हें भी ऐसे खरीद-फरोख्त के मामलों का पूरा रिकार्ड रखना होगा।
मोबाइल फोन खरीदने और बेचने वाले से एक शपथ पत्र लेना जरूरी होगा। शपथ पत्र में बेचने वाले या खरीदने वाले के साथ मोबाइल का विवरण दर्ज किया जाएगा।
इसी प्रकार एसटीडी और आईएसडी बूथ चलाने वाले लोगों को भी की गई काल और ग्राहकों का पूरा रिकार्ड रखना होगा।