दो साल पहले हुए हादसे में घायल फरदीन खान को अब इंश्योरेंस कंपनी 21 लाख 65 हजार पर देगी। यह आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने दिया है। 18 साल के बुडैल निवासी फरदीन खान की शिकायत पर कार ड्राइवर चेतन भाटिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने अब इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम की अदायगी के निर्देश दिए हैं। हालांकि फरदीन ने याचिका में तीस लाख रुपये क्लेम की मांग की थी।
फरदीन खान ने याचिका में बताया था कि 26 जून 2016 को वह बाइक से रामदरबार से बुड़ैल जा रहा था, लेकिन सेक्टर-31/47 लाइट प्वाइंट पर एक कार ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। कार को चेतन भाटिया चला रहा था। फरदीन ने बताया कि आरोपी कार ड्राइवर लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा था। वहीं, चेतन भाटिया ने बचाव में कहा कि एक्सीडेंट उनकी गलती से नहीं, बल्कि फरदीन के तेज रफ्तार से बाइक चलाने के कारण हुआ था।
ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फरदीन को 21 लाख का क्लेम दिए जाने का फैसला सुनाया है। फरदीन ने याचिका में बताया कि वह कारपेंटर का काम करता है और उसकी मासिक आय 15 हजार रुपये है। एक्सीडेंट से उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था और हेड इंजरी सहित शारीरिक के दूसरे हिस्से भी चोटें आईं थी। फरदीन ने कहा कि इलाज के दौरान उसका काफी खर्च हो गया था, जिसके चलते फरदीन ने ट्रिब्यूनल से तीस लाख रुपये क्लेम की मांग की थी।