इसके साथ ही हाईकोर्ट ने तीनों राज्यों को आदेश दिए हैं कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। किसी धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन के लिए वर्ष में 15 दिन रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर या म्यूजिक सिस्टम चलाने की छूट दी जा सकती है बशर्ते ध्वनि 10 डेसीबल से ज्यादा न हो।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों की वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने से 15 दिन पहले से किसी को भी लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत नहीं देने के भी आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि इन सभी आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नॉयज पॉल्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ कड़ी कार्रवाई करें।
बाइक से ध्वनि प्रदूषण पर लगे लगाम
हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं पुलिस यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक बाइक का साइलेंसर सही हो। मोडिफाई किए गए साइलेंसर और उनसे ध्वनि प्रदूषण करने वाले साइलेंसर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि साइलेंस जोन में हॉर्न न बजाया जाए और रिहायशी इलाकों में दस बजे के बाद हॉर्न न बजे। इसके साथ ही हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वालों पर सख्ती के आदेश दिए हैं।