एचटेट लेवल तीन के परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड के निर्धारित स्थान पर पंजीकरण के समय अपलोड किए गए फोटो को चिपकाकर किसी राजपत्रित अधिकारी या संस्था के मुखिया से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
परीक्षा केंद्र पर अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र व सत्यापित फोटोयुक्त एडमिट कार्ड लाना आवश्यक है अन्यथा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सचिव धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि नेत्रहीन या अशक्त परीक्षार्थी जो लिखने में असमर्थ हैं, वे इस आशय का मुख्य चिकित्सा अधिकारी या मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं अपना लेखक लेकर केंद्र पर आएंगे। जो अभ्यर्थी अपने स्तर पर लेखक का प्रबन्ध नहीं कर सकता, उन्हें लेखक की मांग करने के लिए परीक्षा की तिथि से दो दिन पहले संबंधित परीक्षा केंद्र अधीक्षक से संपर्क करना होगा।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी या मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र उपलब्ध न होने पर इस संबंध में कोई प्रार्थना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने बताया कि लेखक की अनुमति प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी व लेखक संयुक्त रूप में घोषणा फार्म संख्या एसपीएल-1, केवल अतिरिक्त समय की अनुमति वाले परीक्षार्थी फार्म संख्या एसपीएल-2 केंद्र अधीक्षक से प्राप्त करके पूर्ण रूप से भरकर केंद्र अधीक्षक को सौंपेंगे। सचिव ने बताया कि इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश, घोषणा फार्म संख्या एसपीएल-1 व एसपीएल-2 बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।
व्यक्तिगत सुनवाई 11 को
एचटेट नवम्बर-2015 में अनुचित साधन इस्तेमाल करने वाले परीक्षार्थियों को स्थाई समिति के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 11 फरवरी को बोर्ड मुख्यालय में बुलाया गया है। संबंधित परीक्षार्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।