हाउसिंग बोर्ड ने सीएचबी के मकानों में रहने वाले रेजिडेंट्स के बाद व्यापारियों को तत्काल सुविधा देने की तैयारी की है। हाउसिंग बोर्ड ने फ्लैट्स और मकान ट्रांसफर करने की तर्ज पर तत्काल सुविधा कामर्शियल इमारतों पर भी लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है।
इस प्रस्ताव पर 22 दिसंबर को होने वाली बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इस समय शहर में कई सेक्टरों में कामर्शियल प्रापर्टी है, जिसे हाउसिंग बोर्ड ने अलाट किया है। उल्लेखनीय है कि तत्काल सुविधा के कारण ही चेयरमैन और सीईओ के बीच विवाद शुरू हुआ था।
प्रस्ताव के अनुसार सीएचबी ने स्माल बूथ को ट्रांसफर करने की फीस एक लाख रुपये तय की है । जबकि बेशाप और शाप कम फ्लैट्स (शोरूम) की ट्रांसफर फीस का रेट दो लाख रुपये तय किया है। तत्काल सुविधा में आवेदन करने के बाद 5 दिन (वर्किंग डे) में प्रापर्टी ट्रांसफर करने की समय सीमा तय है।
इससे पहले हाउसिंग बोर्ड ने सितंबर माह में मकानों को ट्रांसफर करने की तत्काल सुविधा शुरू की थी जिसका बोर्ड को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। इससे बोर्ड ने लाखों रुपये की कमाई भी की है। इस सुविधा के सफल होने के बाद हाउसिंग बोर्ड ने कामर्शियल इमारतों को नाम पर ट्रांसफर करने की तत्काल सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है।
मालूम हो कि इस समय कई लोग ऐसे है जिनके पास बूथ और शोरूम की जीपीए है बोर्ड ने कुछ दिन पहले ही कामर्शियल इमारतों की ट्रांसफर खोली है। इसके साथ ही इसका सुविधा का फायदा एनआरआई और दूसरे राज्य में रहने वाले लोगों को मिलेगा जो शहर में किसी से कामर्शियल प्रापर्टी खरीदते है और जल्द से जल्द से अपने नाम पर प्रापर्टी ट्रांसफर करवाना चाहते हैं।
तत्काल में ट्रांसफर करने के लिए यह फीस
कैटगरी--------तत्काल फीस
ईडब्लयूएस-----20 हजार
एलआईजी------तीस हजार
एमआईजी------चालीस हजार
एमचआईजी-----पचास हजार