गुड़गांव-फरीदाबाद में एयरफोर्स स्टेशन व आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में अवैध निर्माण के मामले का केंद्रीय कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में गठित कमेटी समाधान निकालेगी।
शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस अरुण पल्ली पर आधारित खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि कैबिनेट सचिव की कमेटी में एक डिफेंस और एक हरियाणा सरकार का अधिकारी भी शामिल रहेगा।
हाईकोर्ट ने इस कमेटी को आयुध डिपो के शिफ्टिंग और अन्य दूसरों विकल्पों पर गंभीरता से विचार करने के निर्देश जारी किए हैं।
हाईकोर्ट ने कमेटी से अगली सुनवाई के दौरान स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश जारी किए हैं। मामले की आगामी सुनवाई 11 मार्च के लिए निर्धारित की गई है।
मामले की सुनवाई के दौरान 100 मीटर और 900 मीटर प्रतिबंधित दायरे के भीतर रह रहे लोगों की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि कोर्ट के आदेशों के बाद सरकार ने उनकी बिजली पानी की सुविधाओं को बंद कर दिया है।