विभाग की अतिरिक्त सचिव विन्नी महाजन ने कहा कि कालोनियों को रेगुलर करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अफसरों की टीमों का गठन किया जाएगा। रेगुलराइजेशन के लिए डेवलपर या रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अर्जी दे सकती है। विभाग ऑनलाइन अर्जियां जमा करने की सहूलियत भी देगा। ऑनलाइन अर्जियां विभाग की वेबसाइट से हासिल की जा सकती हैं। वहीं, यह सुविधा जिलों के अलग अलग सेवा केंद्रों में भी उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक की शाखाओं में अर्जियां प्राप्त की जाएगी। बैंकों और सेवा केंद्रों से अर्जियां संबंधित विभाग को जाएगी।
इन जगह पर यह पॉलिसी रेगुलर नहीं होगी
नोटिफाई पॉलिसी पंजाब न्यू कैपिटल पेरीफेरी कंट्रोल एक्ट 1952 अधीन म्यूनिसिपल सीमा समेत पूरे पंजाब में लागू होगी। हालांकि यह नीति पंजाब न्यू कैपिटल पेरीफेरी कंट्रोल एक्ट 1932 अधीन बाकी रहते एरिया में लागू नहीं होगी। यह पालिसी उन कालोनी पर लागू नही होगी जहां पर अपार्टमेंट बनाए गए हों।